
नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल का कारावास।
बूंदी में नाबालिग से रेप के एक मामले में पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या-1 ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की कड़ी कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 7 अगस्त 2025 की रात करीब 12 बजे दोषी नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। शिकायत पर थाना सदर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर नाबालिग को ढूंढ निकाला।
पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि दोषी उसे सुनसान जगह ले गया और जबरन रेप किया। थाना सदर पुलिस ने वैज्ञानिक सबूत, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर मजबूत चालान कोर्ट में पेश किया था।
इस मामले की पैरवी सरकारी वकील मुकेश कुमार जोशी ने की। अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों के बयान और 25 दस्तावेजी सबूत पेश किए। बहस के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। यह फैसला गुरुवार 16 अक्टूबर 2026 को न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने सुनाया।








